श्रीलंका कि सरकार ने फेक न्यूज़ और नफरत फैलाने वाले भाषण पर सख्त
कार्रवाई करने का फैसला किया है और फेक न्यूज़ रोकने के लिए एक नया कानून
लाने जा रही है जिसके तहत सोशल मीडिया पर गलत जानकारी जनक रथ फैलाने वाले
को अब 5 साल के लिए जेल की सजा दी जाएगी और इसके तहत 10 लाख रूपया जुर्माना
भी लगाया जाएगा
ईस्टर धमाकों के बाद सरकार ने उठाया कदम
सरकार ने अभी इन दोनों अपराधों की परिभाषा नहीं बताई है। हालांकि जल्द ही दंड संहिता को संशोधित किया जाएगा। दरअसल, 21 अप्रैल को ईस्टर पर हुए सीरियल धमाकों के बाद पूरे श्रीलंका में सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज और नफरत वाले बयान फैलाए गए। इसके चलते कई जगहों पर मुस्लिम समुदायों पर हमले हुए। सरकार ने इसके लिए फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप को गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाने का दोषी ठहराया था।
श्रीलंका में फर्जी खबरों को रोकने के लिए बाद में सरकार ने खुद सोशल मीडिया पर 9 दिन का बैन लगा दिया था। इस दौरान आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी और हमले के आरोपियों की फोटो और वीडियो जारी किए थे। वीडियो के अलग-अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचने के बाद देश में यूट्यूब पर भी अस्थाई रोक लगा दी गई थी।
सिंगापुर में पिछले महीने लाया गया फेक न्यूज कानून
फेक न्यूज से निपटने के लिए सिंगापुर सरकार ने पिछले महीने एक कानून पास किया था। इसके मुताबिक, फेक कंटेंट या न्यूज को ब्लॉक करने या हटाने का आदेश सरकार दे सकती है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को 10 साल जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था।
ईस्टर धमाकों के बाद सरकार ने उठाया कदम
सरकार ने अभी इन दोनों अपराधों की परिभाषा नहीं बताई है। हालांकि जल्द ही दंड संहिता को संशोधित किया जाएगा। दरअसल, 21 अप्रैल को ईस्टर पर हुए सीरियल धमाकों के बाद पूरे श्रीलंका में सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज और नफरत वाले बयान फैलाए गए। इसके चलते कई जगहों पर मुस्लिम समुदायों पर हमले हुए। सरकार ने इसके लिए फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप को गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाने का दोषी ठहराया था।
श्रीलंका में फर्जी खबरों को रोकने के लिए बाद में सरकार ने खुद सोशल मीडिया पर 9 दिन का बैन लगा दिया था। इस दौरान आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी और हमले के आरोपियों की फोटो और वीडियो जारी किए थे। वीडियो के अलग-अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचने के बाद देश में यूट्यूब पर भी अस्थाई रोक लगा दी गई थी।
सिंगापुर में पिछले महीने लाया गया फेक न्यूज कानून
फेक न्यूज से निपटने के लिए सिंगापुर सरकार ने पिछले महीने एक कानून पास किया था। इसके मुताबिक, फेक कंटेंट या न्यूज को ब्लॉक करने या हटाने का आदेश सरकार दे सकती है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को 10 साल जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था।

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